
Chhattisgarh Revenue and Disaster Management Dept
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Chhattisgarh: Mutation of Property in ULBs
Citizen can submit the request for Mutation of Property in ULBs of Chhattisgarh. … Citizens can register online by specifying details such as name, address, ID …

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साहूकारी लाइसेन्स
नामांतरण/बँटवारा
छत्तीसगढ़ में भूमि से संबंधित जानकारी के लिए, राज्य का भुइयां पोर्टल (bhuiyan.cg.nic.in) मुख्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक खसरा (P-II), खतौनी, भू-मानचित्र और अन्य भू-अभिलेख से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। हाल ही में, सरकार ने आधार ऑथेंटिकेशन और जियो-मैपिंग जैसे बदलावों के साथ जमीन रजिस्ट्री को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए भू-राजस्व संहिता में संशोधन भी किया है, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सके।
मुख्य ऑनलाइन सेवाएँ
- खसरा विवरण और भू-मानचित्र देखें: आप ऑनलाइन खसरा विवरण और भू-मानचित्र देख सकते हैं।
- नामांतरण और राजस्व न्यायालय के आवेदन: नामांतरण (Mutation) और राजस्व न्यायालय से संबंधित आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
- डिजिटल हस्ताक्षरित B-I/P-II प्राप्त करें: डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं।
- भू-स्वामीवार फ़सल क्षेत्राच्छादन रिपोर्ट देखें: फसलवार और भू-स्वामीवार रिपोर्ट देख सकते हैं।
ऑनलाइन जानकारी कैसे प्राप्त करें
- भुइयां पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट bhuiyan.cg.nic.in पर जाएं।
- जमीन की जानकारी चुनें: “भूमि सम्बंधित जानकारी” अनुभाग में जाएं और “खसरा विवरण” या अन्य संबंधित विकल्प चुनें।
- विवरण दर्ज करें: अपनी ज़मीन से संबंधित जिले, तहसील और गाँव का चयन करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- जानकारी देखें: आप स्क्रीन पर अपनी ज़मीन से संबंधित सभी जानकारी देख सकते हैं, जिसमें खसरा, खाता और भू-मानचित्र शामिल हैं।
हाल के भूमि सुधार
- भू-राजस्व संहिता संशोधन: 2025 में पारित इस संशोधन से 5 एकड़ से कम ज़मीन का गैर-कृषि उपयोग और बंटवारा नहीं हो सकेगा।
- स्वचालित नामांतरण: रजिस्ट्री के बाद, स्वचालित नामांतरण (Automatic Mutation) की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।
- जियो-मैपिंग: धोखाधड़ी को रोकने और अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लगाने के लिए जियो-मैपिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।
- आधार ऑथेंटिकेशन: जमीन की रजिस्ट्री में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
छत्तीसगढ़ के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में संपत्ति के नामांतरण में , आमतौर पर संपत्ति की बिक्री या उत्तराधिकार के बाद, नगरपालिका के रिकॉर्ड में स्वामित्व परिवर्तन के लिए आवेदन करना शामिल है। नागरिक एक डिजिटल फॉर्म भरकर और अपनी पहचान पत्र व संपत्ति से संबंधित कानूनी दस्तावेज़ जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए यूएलबी को सत्यापन के बाद रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा, जिसमें 15 से 30 दिन लग सकते हैं, और संपत्ति नामांतरण प्रमाणपत्र जारी करना होगा।
छत्तीसगढ़ शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति का नामांतरण कैसे कराएं?
- ऑनलाइन आवेदन करें: डिजिटल आवेदन पत्र भरने के लिए आधिकारिक यूएलबी वेबसाइट पर जाएं।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज़ (जैसे, आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन) और विशिष्ट प्रकार के उत्परिवर्तन के लिए आवश्यक कानूनी दस्तावेज़ प्रदान करें।
- सत्यापन की प्रतीक्षा: आवेदन जमा करने के बाद, नगर निकाय आवेदन पर कार्रवाई करेगा और जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
- उत्परिवर्तन प्रमाण पत्र प्राप्त करें: सत्यापन पूरा हो जाने पर, यूएलबी संपत्ति रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा और आपको संपत्ति उत्परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी करेगा।
महत्वपूर्ण विचार
- ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन: हालांकि ऑनलाइन आवेदन मानक हैं, लेकिन आपको विशिष्ट ऑफलाइन आवेदन प्रक्रियाओं के लिए अपने स्थानीय यूएलबी से भी संपर्क करना पड़ सकता है।
- कानूनी दस्तावेज: सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी सही कानूनी दस्तावेज तैयार हैं, क्योंकि आवश्यकताओं की सटीक सूची लेनदेन के प्रकार (जैसे, बिक्री, उपहार, विरासत) के आधार पर भिन्न हो सकती है।
- प्रसंस्करण समय: प्रक्रिया पूरी होने में 15 से 30 दिन लग सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है।
- संपत्ति रिकॉर्ड अद्यतन: म्यूटेशन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक म्यूटेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक संपत्ति को नगरपालिका के रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से हस्तांतरित नहीं माना जाता, भले ही बिक्री विलेख पंजीकृत हो गया हो।
जमीन का पुराना रिकॉर्ड कैसे देखें छत्तीसगढ़ में?
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ का खसरा विवरण देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://bhuiyan.cg.nic.in/ ओपन करें। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद मुख्य पेज के हैडर में दिखाई दे रहें बहुत से विकल्पों में से भूमि सम्बंधित जानकारी के अंतर्गत “खसरा विवरण” का चयन करें।
जमीन का 30 साल पुराना रिकॉर्ड कैसे निकाले?
जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन कैसे चेक करें?
- स्टेप 1: उस राज्य के जमीन के रिकॉर्ड पोर्टल पर जाएं जहाँ प्रॉपर्टी स्थित है।
- स्टेप 2: फिर होमपेज पर “जमीन के रिकॉर्ड देखें” (View Land Records), “मालिकाना हक जांचें” या “भूलेख सर्च” जैसे बटन ढूंढ़ें।
छत्तीसगढ़ में कितने राजस्व गांव हैं?
| विशेष | विवरण |
|---|---|
| जिले का गठन | 25 मई 1998 |
| जिला मुख्यालय | कोरबा |
| क्षेत्रफल | 7145.44 (वर्ग की.मी.) |
| जनसंख्या | 1206640 |
| लिंगानुपात | 969 |
| साक्षरता | 72.40 % |
| विधानसभा | 04 |
| अनुविभाग | 03 |
| तहसील | 10 |
| विकासखंड | 05 |
| गांवों की संख्या | 792 |
| राजस्व गांवों की संख्या | 746 |
| आबाद ग्रामों की संख्या | 700 |
| वन क्षेत्रफल | 4187.375 (वर्ग की.मी.) |
| नगरीय निकायों की संख्या | 05 |
| पुलिस थाना की संख्या | 17 |
| भाषा | 02 (हिंदी/छत्तीसगढ़ी) |
| सीमा/पडोसी जिले | उत्तर – कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा दक्षिण– जांजगीर-चाम्पा पूर्व – रायगढ़ पश्चिम – बिलासपुर,जी.पी.एम |
पुरानी जमीन की रसीद कैसे निकाले?
पुराना जमीन का रसीद निकालने के लिए, आप अपने राज्य के राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं या सीधे तहसील/उप-पंजीयक कार्यालय में पटवारी या लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन निकालने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर ‘भू-लगान’ या संबंधित विकल्प खोजें, फिर जिला, अंचल, मौजा जैसी जानकारी भरें और पुराने भुगतान की जानकारी देखें या रसीद डाउनलोड करने का विकल्प चुनें।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: अपने राज्य के भूमि रिकॉर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://revenue.cg.nic.in/ पर जाएँ।
- भू-लगान या संबंधित विकल्प चुनें: ‘भू-लगान’ या ‘ऑनलाइन भुगतान करें’ जैसे विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण दर्ज करें: अपना जिला, अंचल, हल्का, और मौजा चुनें।
- खोजें: ‘भाग वर्तमान’, ‘रैयत के नाम’, ‘खाता संख्या’, या ‘प्लॉट नंबर’ में से किसी एक का उपयोग करके विवरण खोजें।
- पुराने रसीद देखें: पिछले भुगतान की जानकारी देखने या डाउनलोड करने के लिए संबंधित विकल्प पर क्लिक करें। आपको वर्ष और भुगतान की जानकारी के अनुसार रसीद मिल सकती है।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- कार्यालय जाएँ: अपने क्षेत्र के तहसील या राजस्व विभाग कार्यालय में जाएँ।
- अधिकारी से मिलें: पटवारी या लेखपाल से मिलें, जो पुराने रिकॉर्ड्स को संभालते हैं।
- आवेदन करें: एक आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक जानकारी (जैसे खसरा नंबर, खाता नंबर) प्रदान करें।
- शुल्क जमा करें: आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करें। अधिकारी आपको पुराने रिकॉर्ड्स निकालने में मदद करेंगे।
पुराना खसरा नंबर कैसे मिलता है?
आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ : अपने राज्य के भूमि अभिलेख पोर्टल पर जाएँ (उपयुक्त वेबसाइट के लिए ऊपर दी गई तालिका देखें)। संबंधित विकल्प चुनें: होमपेज पर “भूमि अभिलेख”, “खसरा संख्या” या “जमाबंदी” जैसे विकल्प देखें।
जमीन का पट्टा कैसे देखें cg?
छत्तीसगढ़ में ज़मीन का पट्टा देखने के लिए, आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ भुइयां पोर्टल (bhuiyan.cg.nic.in) पर जाना होगा। वहां, आप जिला, तहसील और गांव का चयन करके खसरा या भू-अभिलेखों का विवरण देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप किसी भी ज़मीन का रिकॉर्ड देखने के लिए सीजी भू नक्शा पोर्टल (cg.nic.in) का उपयोग भी कर सकते हैं, जहाँ ज़मीन के नक्शे ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
छत्तीसगढ़ में 1 एकड़ जमीन की कीमत क्या है?
मध्य-सीमा: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भूमि की कीमत 9-15 लाख रुपये प्रति एकड़ से शुरू होती है, जो संतुलित शहरी और कृषि विकास को दर्शाती है। किफायती विकल्प: असम, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे पूर्वोत्तर और मध्य राज्य कम विकास और मांग के कारण 1.5-4 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि की पेशकश करते हैं।
छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?
छत्तीसगढ़ में संपत्ति के प्रकार के आधार पर रजिस्ट्री शुल्क अलग-अलग होता है। आम तौर पर, यह संपत्ति के मूल्य का 4% होता है। उदाहरण के लिए, पुरुष या पुरुष-पुरुष के संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए यह दर लागू होती है।
यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है:
- सामान्य नियम: रजिस्ट्री शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य का 4% है।
- स्टाम्प ड्यूटी: रजिस्ट्री शुल्क के अतिरिक्त, स्टाम्प ड्यूटी भी लागू होती है, जो स्वामित्व के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है (उदाहरण के लिए, पुरुष के लिए 5% और महिला के लिए 4%)।
- विशेष योजनाएं: कुछ नई योजनाओं में परिवार के सदस्यों के लिए रजिस्ट्री पर केवल 500 रुपये का शुल्क और घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा के लिए एक शुल्क हो सकता है,
छत्तीसगढ़ में 1 एकड़ में कितने बीघा जमीन होती है?
1 बीघा छत्तीसगढ़ 2508.382000 स्क्वायर मीटर का होता है जिससे 1.613335 बीघा होते हैं एक एकड़।6 जन॰ 2025
छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन चार्जेज कितना है?
छत्तीसगढ़ में पंजीकरण शुल्क सभी खरीदारों के लिए संपत्ति मूल्य का 4% है।
छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमत क्या है?
त्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ऊपर बताए गए मापदंडों के आधार पर अलग-अलग दर चक्र हैं। आइए छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों पर करीब से नज़र डालें।
| क्षेत्र | सर्किल रेट (प्रति वर्ग मीटर) |
| कवर्धा | रु. 3,827 – रु. 11,320 |
| पिपरिया | रु. 1,374 – रु. 5,600 |
| लोहार | रु. 25,000 – रु. 55,000 |
| सिंघुपुरी | रु. 20,09,000 – रु. 25,000 |
| जोराताल | रु. 16,40,000 से रु. 52,59,000 |
बिलासपुर के विभिन्न तहसीलों में स्वाभाविक रूप से अलग-अलग सर्किल दरें होंगी।
| इलाका | प्रति वर्ग फीट कीमत |
| 1. राजकिशोर नगर | रु. 2,270 – रु. 3,547 |
| 2. मंगला | रु. 2,131 – रु. 3,942 |
| 3. तिफरा | रु. 2,125 |
| 4. कपिल नगर | रु. 2,210 |
| 5. टीकापाड़ा कॉलोनी | रु. 3,595 – रु. 3,784 |
| 6. मसानगंज | रु. 5,294 |
| 7. तालापारा | रु. 3,142 – रु. 4,941 |
रायपुर छत्तीसगढ़ में जमीन का सर्किल रेट
रायपुर छत्तीसगढ़ में भूमि के सर्किल रेट में कई तहसील और ग्रामीण इलाके शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में सर्किल रेट भी क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग होता है।
| इलाका | प्रति वर्ग फीट कीमत |
| 1. नया राजपुर मार्ग | रु. 4,762 – रु. 5,600 |
| 2. सेजबहार | रु. 2,877 – रु. 3,160 |
| 3. भाटागांव | रु. 699 – रु. 28,000 |
| 4. पुराना धमतरी रोड | रु. 2,2250 – 2,371 |
| 5. कचना मेन | रु. 2,350 – रु. 5,107 |
| 6. कमल विहार | रु. 5,294 |
| 7. शंकर नगर | रु. 2,250 – रु. 5,618 |
| 8. देवपुरी रोड | रु. 2,360 – रु. 2,650 |
| 9. हीरापुर कॉलोनी | रु. 2,383 – रु. 3,846 |
| 10. चंगोराभाटा | रु. 2,305 – रु. 4,115 |
| 11. पचेड़ा | रु. 2,475 |
| 12. रिंग रोड नं. 1 | रु. 2,597 – रु. 2,601 |
| 13. अमलीडीह मेन रोड | रु. 2,650 – 2,800 |
| 14. लाभांडी | रु. 2,338 – रु. 3,733 |
| 15. शंकर नगर रोड | रु. 2,250 – रु. 3,063 |
| 16. कुशालपुर रोड | रु. 3,457 |
| 17. न्यू राजेंद्र नगर | रु. 2,454 – रु. 8,500 |
| 18. टाटीबंध रोड | रु. 2,915 |
| 19. तेलीबांधा | रु. 2,435 – रु. 3,442 |
| 20. विधानसभा रोड | रु. 2,250 – रु. 2,819 |
जमीन का सरकारी रेट क्या है cg?
छत्तीसगढ़ में जमीन का सरकारी रेट जानने के लिए, आपको बाजार मूल्य संगणक नामक ऑनलाइन टूल का उपयोग करना होगा, जो छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह टूल आपको जिले, उप-पंजीयक कार्यालय, और भूमि के प्रकार जैसे विवरण दर्ज करने पर न्यूनतम बाजार मूल्य बताएगा, जो स्थान के आधार पर अलग-अलग होता है।
सरकारी रेट पता करने की प्रक्रिया
- ऑनलाइन टूल का उपयोग करें: छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट पर जाएं और बाजार मूल्य संगणक (Market Value Calculator) टूल खोजें और खोलें।
- विवरण दर्ज करें:
- जिला (District)
- उप-पंजीयक कार्यालय (Sub-registrar office)
- क्षेत्र का प्रकार (Type of area – जैसे नगर निगम या जनपद पंचायत)
- मोहल्ला (Locality)
- भूमि का प्रकार (Type of land – जैसे कृषि, आवासीय, आदि)
- क्षेत्रफल दर्ज करें: अपनी जमीन का क्षेत्रफल हेक्टेयर, एकड़ या वर्ग फुट में दर्ज करें।
- न्यूनतम मूल्य देखें: टूल आपको उस जमीन का न्यूनतम बाजार मूल्य दिखाएगा, जो सरकारी न्यूनतम दर है।
महत्वपूर्ण जानकारी
- यह न्यूनतम दर वह दर है जिससे कम पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है।
- सरकारी दरें लोकेशन और क्षेत्र के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती हैं।
- यह दर बैंक से लोन लेने, रजिस्ट्री या दान-पत्र जैसी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।





