परिमार्जन प्लस (ParimarjanPlus)

डिजीटल जमाबंदी में सुधार (Rectification in digitized Jamabandi)
कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजीटाईजेसन (Digitization of jamabandi not available Online)
अपने आवेदन की स्थिति देखें

परिमार्जन प्लस (ParimarjanPlus) पोर्टल बिहार में डिजिटल जमाबंदी रिकॉर्ड में सुधार के लिए है और इसके लिए आपको बिहार सरकार के भूमि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया में आपको अपनी संपत्ति का विवरण वेरिफाई करना होगा और सुधार के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए आप जमाबंदी विकल्प चुन सकते हैं। 

परिमार्जन प्लस (ParimarjanPlus) पर आवेदन करने के चरण:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. जमाबंदी से संबंधित विकल्प चुनें: वेबसाइट पर, ‘जमाबंदी रजिस्टर’ या ‘परिमार्जन प्लस’ जैसा विकल्प चुनें।
  3. जानकारी दर्ज करें: आपको अपना जिला, सर्कल (तहसील), मौजा, गांव और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  4. सर्च करें: अपनी भूमि का विवरण देखने के लिए ‘सर्च’ पर क्लिक करें।
  5. सुधार के लिए आवेदन करें: यदि रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन करें। इसके लिए आपको ‘परिमार्जन प्लस’ या ‘गलत प्रविष्टियों के सुधार के लिए’ जैसे विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है।
  6. विवरण सत्यापित करें: आवेदन करते समय, संपत्ति के विवरण को सत्यापित करें और सुनिश्चित करें कि आप सही जानकारी दे रहे हैं। 

ध्यान दें: यह प्रक्रिया मुख्य रूप से बिहार के संपत्ति मालिकों के लिए है, जिनका लक्ष्य अपनी डिजिटल जमाबंदी रिकॉर्ड को ठीक करना है। 

बिहार में परिमार्जन का स्टेटस कैसे चेक करें?

परिमार्जन में सुधार की स्थिति कैसे चेक करे?, How To Check Status Parimarjan

  • सबसे पहलेआपको बिहार भूमि बिभाग के बिहार परिमार्जन पोर्टल के अधिकारी वेबसाइट पर चले जाएं
  • यहां पर जाने के बाद आपको होम पेज पर “Track Your Application” पर क्लिक करें
  • और फिर अपना आवेदन फॉर्म संख्या डाले और Track Status पर क्लिक करें

परिमार्जन ऑनलाइन कैसे करें?

स्टेप 1: सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर आपको परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। स्टेप 3: क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जहां आपको अपने जिले और आंचल का चयन करना होगा।

परिमार्जन कितने दिनों में हो जाता है?

सरकार के नियम के अनुसार, परिमार्जन से संबंधित मामलों को 35 दिनों के अंदर निष्पादित करना होता है. यदि आवेदन में कोई त्रुटि है, तो उसे 30 दिनों के अंदर सुधारना है!