बिहार पुलिस: उत्कृष्टता की यात्रा
- बिहार में पुलिसिंग 3000 साल से अधिक पुरानी है।
- वास्तव में, मगध साम्राज्य द्वारा अपनाई गई
- पुलिसिंग प्रथाओं के ऐतिहासिक संदर्भ हैं।
बिहार में आधुनिक युग में पुलिसिंग की शुरुआत वर्ष 1862 में भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की शुरुआत के साथ हुई थी।
1912 में बिहार प्रांत के निर्माण के बाद, पुलिस की मूल संरचना जैसा कि आज पूरे भारत में मौजूद है, इसकी नींव रखी गई थी।
आज की बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली का उद्देश्य बिहार राज्य के नागरिकों की सेवा करना है, तथा सेवा, सत्यनिष्ठा और पेशेवरिता के मूल मूल्यों को बनाए रखना है।
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वरिष्ठ नागरिक का पंजीकरण

किरायेदार का पूर्ववर्ती सत्यापन
ऑनलाइन फॉर्म
| अनु क्रमांक। | प्रकार | फ़ार्म का नाम | अंग्रेज़ी | हिंदी |
| पुलिस सत्यापन फॉर्म | ||||
| १ | घरेलू सहायता सत्यापन | घरेलू सहायता सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| २ | किरायेदार सत्यापन | किरायेदार सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ३ | चालक सत्यापन | चालक सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ४ | छात्र पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र | छात्र पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ५ | पुलिस सत्यापन | पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| अनुमतियाँ प्रपत्र | ||||
| १ | जुलूस | जुलूस फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
बिहार में ऑनलाइन FIR (प्राथमिकी) दर्ज करने के लिए बिहार पुलिस के Bihar Citizen Service Portal या Bihar Police Official Website का उपयोग किया जा सकता है।
घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के चरण:
- पोर्टल पर जाएँ: बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या सीधे Bihar Citizen Service Portal पर जाएँ।
- शिकायत पंजीकरण: वेबसाइट के होमपेज पर ‘E-Complain’ या ‘Online Complaint’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें, जैसे:
- घटना का विवरण (तारीख, समय और स्थान)
- शिकायतकर्ता का नाम, पता और मोबाइल नंबर
- जिला और संबंधित पुलिस स्टेशन का नाम
- दस्तावेज़ अपलोड करें: यदि आपके पास घटना से जुड़े कोई दस्तावेज़ (फोटो, वीडियो या लिखित आवेदन) हैं, तो उन्हें अटैच करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
सबमिट करने के बाद आपको एक संदर्भ संख्या (Reference/Complaint Number) मिलेगी, जिसकी मदद से आप अपनी शिकायत की स्थिति (Status) ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। प्रारंभिक जांच के बाद मामला संज्ञेय (Cognizable) होने पर पुलिस द्वारा इसे विधिवत FIR में बदल लिया जाएगा।
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