बिहार पुलिस: उत्कृष्टता की यात्रा
- बिहार में पुलिसिंग 3000 साल से अधिक पुरानी है।
- वास्तव में, मगध साम्राज्य द्वारा अपनाई गई
- पुलिसिंग प्रथाओं के ऐतिहासिक संदर्भ हैं।
बिहार में आधुनिक युग में पुलिसिंग की शुरुआत वर्ष 1862 में भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की शुरुआत के साथ हुई थी।
1912 में बिहार प्रांत के निर्माण के बाद, पुलिस की मूल संरचना जैसा कि आज पूरे भारत में मौजूद है, इसकी नींव रखी गई थी।
आज की बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली का उद्देश्य बिहार राज्य के नागरिकों की सेवा करना है, तथा सेवा, सत्यनिष्ठा और पेशेवरिता के मूल मूल्यों को बनाए रखना है।
हमारी सेवाएं
नीचे सूचीबद्ध सेवा का लाभ उठाने के लिए आइकन पर क्लिक करें
लॉग इन रहित उपलब्ध सेवाएं

प्राथमिकी की प्रति प्राप्त करें

गुप्त जानकारी

उद्घोषित अपराधी/इनामी अपराधी
लॉग इन के पश्चात की उपलब्ध सेवाएं

अज्ञात व्यक्ति का विवरण

अज्ञात शव का विवरण

गिरफ्तार व्यक्ति/वांछित अपराधी का विवरण

खोई/बरामद संपत्ति की जानकारी

लापता/अपहृत व्यक्ति का विवरण
पुलिस से संबंधित पोस्ट लॉगिन सेवाएँ

गुम / खो गई संपत्ति की रिपोर्ट करे

लापता व्यक्ति की रिपोर्ट करें

घरेलू सहायक का पूर्व चरित्र सत्यापन

चालक का पूर्व चरित्र सत्यापन

ई-शिकायत की रिपोर्ट करें

वरिष्ठ नागरिक का पंजीकरण

किरायेदार का पूर्ववर्ती सत्यापन
ऑनलाइन फॉर्म
| अनु क्रमांक। | प्रकार | फ़ार्म का नाम | अंग्रेज़ी | हिंदी |
| पुलिस सत्यापन फॉर्म | ||||
| १ | घरेलू सहायता सत्यापन | घरेलू सहायता सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| २ | किरायेदार सत्यापन | किरायेदार सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ३ | चालक सत्यापन | चालक सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ४ | छात्र पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र | छात्र पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ५ | पुलिस सत्यापन | पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| अनुमतियाँ प्रपत्र | ||||
| १ | जुलूस | जुलूस फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
बिहार में किसी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तुरंत आपातकालीन नंबर 112 (डायल 112) पर कॉल करें या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में ‘सनहा’ (Missing Report) दर्ज कराएं। आप बिहार पुलिस सिटिजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत (ई-सनहा/लापता व्यक्ति की रिपोर्ट) दर्ज कर सकते हैं।
लापता व्यक्ति की रिपोर्ट करते समय निम्नलिखित चरणों का पालन करें और पूरी जानकारी दें:
1. आवश्यक विवरण (जो आपको पुलिस को देने होंगे):
- लापता व्यक्ति का पूरा नाम, उम्र, और लिंग।
- हाल ही में खींची गई स्पष्ट तस्वीर।
- शारीरिक बनावट (कद, रंग, बालों का रंग, और कोई विशेष पहचान जैसे तिल या निशान)।
- लापता होने का समय, तारीख और वह स्थान जहाँ उन्हें आखिरी बार देखा गया था।
- गायब होने के समय पहने हुए कपड़ों का रंग और प्रकार।
- यदि कोई मेडिकल स्थिति (बीमारी) या मानसिक स्थिति कमजोर हो, तो इसकी जानकारी जरूर दें।
2. शिकायत दर्ज करने के तरीके:
- व्यक्तिगत रूप से: अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन (थाने) में जाएं और लिखित आवेदन दें। आवेदन की एक प्रति (Copy) पर पुलिस से मुहर और हस्ताक्षर (Receiving) अवश्य लें।
- हेल्पलाइन: राज्यव्यापी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 डायल करके त्वरित पुलिस सहायता और खोजबीन शुरू करने का अनुरोध करें।
- ऑनलाइन: बिहार पुलिस सिटिजन सर्विस पोर्टल पर जाएं और ‘लापता/अपहृत व्यक्ति’ या ‘ई-सनहा’ का विकल्प चुनकर विवरण ऑनलाइन सबमिट करें।
जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, लापता व्यक्ति की हालिया तस्वीरें स्थानीय पुलिस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया में साझा करने के लिए पुलिस अधिकारियों से अनुमति लें।


























