बिहार पुलिस: उत्कृष्टता की यात्रा
- बिहार में पुलिसिंग 3000 साल से अधिक पुरानी है।
- वास्तव में, मगध साम्राज्य द्वारा अपनाई गई
- पुलिसिंग प्रथाओं के ऐतिहासिक संदर्भ हैं।
बिहार में आधुनिक युग में पुलिसिंग की शुरुआत वर्ष 1862 में भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की शुरुआत के साथ हुई थी।
1912 में बिहार प्रांत के निर्माण के बाद, पुलिस की मूल संरचना जैसा कि आज पूरे भारत में मौजूद है, इसकी नींव रखी गई थी।
आज की बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली का उद्देश्य बिहार राज्य के नागरिकों की सेवा करना है, तथा सेवा, सत्यनिष्ठा और पेशेवरिता के मूल मूल्यों को बनाए रखना है।
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किरायेदार का पूर्ववर्ती सत्यापन
ऑनलाइन फॉर्म
| अनु क्रमांक। | प्रकार | फ़ार्म का नाम | अंग्रेज़ी | हिंदी |
| पुलिस सत्यापन फॉर्म | ||||
| १ | घरेलू सहायता सत्यापन | घरेलू सहायता सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| २ | किरायेदार सत्यापन | किरायेदार सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ३ | चालक सत्यापन | चालक सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ४ | छात्र पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र | छात्र पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ५ | पुलिस सत्यापन | पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| अनुमतियाँ प्रपत्र | ||||
| १ | जुलूस | जुलूस फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
बिहार में अपनी खोई हुई संपत्ति (जैसे दस्तावेज, मोबाइल, या कागजात) की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आप बिहार पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं या नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं ।
1. ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करें (e-FIR/Lost & Found)
- वेबसाइट: Bihar Citizen Service Portal पर जाएं।
- स्टेप्स: ‘Missing Property’ या ‘Lost Article Report’ का विकल्प चुनें। मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अपनी शिकायत दर्ज करें और ‘Station Diary / GD Entry’ की कॉपी प्राप्त करें।
2. पुलिस स्टेशन (ऑफ़लाइन रिपोर्ट)
अगर ऑनलाइन शिकायत न हो सके, तो तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाएं और गुमशुदगी की लिखित शिकायत (General Diary / Sanha) दर्ज कराएं। शिकायत की कॉपी (रसीद) जरूर लें।
3. संपत्ति के कागजात गुम होने पर (अतिरिक्त कदम)
यदि आपके जमीन या घर के रजिस्ट्री पेपर खो गए हैं, तो पुलिस रिपोर्ट के बाद ये प्रक्रिया अपनाएं:
- अखबार में विज्ञापन: एक स्थानीय और एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में संपत्ति के कागजात खोने की सूचना प्रकाशित करवाएं।
- नोटरी एफिडेविट: पुलिस रिपोर्ट और अखबार की कॉपी के आधार पर स्टाम्प पेपर पर एक घोषणा पत्र (Undertaking) तैयार कर उसे नोटरी से सत्यापित कराएं।
- डुप्लीकेट कॉपी: इन सभी दस्तावेजों को लगाकर संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (Sub-Registrar Office) में डुप्लीकेट डीड के लिए आवेदन करें ।
तत्काल सहायता के लिए आप राज्य के हेल्पलाइन नंबर – 112 (ERSS Bihar) पर भी संपर्क कर सकते हैं।


























