बिहार पुलिस: उत्कृष्टता की यात्रा
- बिहार में पुलिसिंग 3000 साल से अधिक पुरानी है।
- वास्तव में, मगध साम्राज्य द्वारा अपनाई गई
- पुलिसिंग प्रथाओं के ऐतिहासिक संदर्भ हैं।
बिहार में आधुनिक युग में पुलिसिंग की शुरुआत वर्ष 1862 में भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 की शुरुआत के साथ हुई थी।
1912 में बिहार प्रांत के निर्माण के बाद, पुलिस की मूल संरचना जैसा कि आज पूरे भारत में मौजूद है, इसकी नींव रखी गई थी।
आज की बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली का उद्देश्य बिहार राज्य के नागरिकों की सेवा करना है, तथा सेवा, सत्यनिष्ठा और पेशेवरिता के मूल मूल्यों को बनाए रखना है।
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वरिष्ठ नागरिक का पंजीकरण

किरायेदार का पूर्ववर्ती सत्यापन
ऑनलाइन फॉर्म
| अनु क्रमांक। | प्रकार | फ़ार्म का नाम | अंग्रेज़ी | हिंदी |
| पुलिस सत्यापन फॉर्म | ||||
| १ | घरेलू सहायता सत्यापन | घरेलू सहायता सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| २ | किरायेदार सत्यापन | किरायेदार सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ३ | चालक सत्यापन | चालक सत्यापन फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ४ | छात्र पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र | छात्र पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| ५ | पुलिस सत्यापन | पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
| अनुमतियाँ प्रपत्र | ||||
| १ | जुलूस | जुलूस फॉर्म | डाउनलोड | डाउनलोड |
बिहार में किसी भी प्राथमिकी (FIR) की प्रति आप Bihar Citizen Service Portal पर जाकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि मामला न्यायालय में जा चुका है, तो आप Patna District Court या eCourts Services की वेबसाइट से एफआईआर नंबर डालकर इसकी स्थिति और विवरण देख सकते हैं।
ऑनलाइन प्रति डाउनलोड करने की प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट: बिहार पुलिस के नागरिक सेवा पोर्टल (CCTNS) Bihar Citizen Service Portal पर जाएं
- विकल्प चुनें: होमपेज पर दिए गए “प्राथमिकी की प्रति प्राप्त करें (FIR Copy)” विकल्प पर क्लिक करें
- विवरण भरें: अपना जिला, थाना का नाम, FIR दर्ज करने का वर्ष और FIR संख्या दर्ज करें।
- डाउनलोड करें: मांगी गई अन्य आवश्यक जानकारी भरकर सबमिट करें। यदि FIR सार्वजनिक है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अन्य विकल्प (ऑफलाइन):
- संबंधित पुलिस स्टेशन: अगर ऑनलाइन प्रति उपलब्ध नहीं है, तो आप उस थाने में जाकर लिखित आवेदन देकर कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।
- न्यायालय: यदि पुलिस द्वारा FIR की कॉपी नहीं दी जा रही है या मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो आप अपने वकील के माध्यम से अदालत में आवेदन लगाकर इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
- हेल्पलाइन: किसी भी आपातकालीन सहायता या जानकारी के लिए आप बिहार पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 या 0612-2294318 / 2294323 पर संपर्क कर सकते हैं।


























